पैकेजिंग का सच या मार्केटिंग का खेल? FSSAI का 150+ कंपनियों पर कड़ा वार !
अब सिर्फ दावों से नहीं चलेगा काम! पैकेजिंग पर 'नेचुरल' और 'हेल्दी' लिखने वाली कंपनियों पर FSSAI का शिकंजा
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड फूड, बेवरेजेज, फास्ट फूड चेन और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है।
कार्रवाई के दायरे में प्रमुख कंपनियां
नियामक की जांच सूची में देश-विदेश के कई बड़े ब्रांड्स शामिल हैं:
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FMCG एवं फूड दिग्गज: Nestle India, PepsiCo, Coca-Cola India, Mondelez India, Danone India, Ferrero India, Abbott India और Kenvue Inc.
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एनर्जी एवं बेवरेज ब्रांड्स: Red Bull India, Monster Energy, Hell Energy, Diageo और Pernod Ricard
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फास्ट फूड चेन्स: KFC, McDonald's, Pizza Hut, Domino's और Costa Coffee को मिलाकर 30 से ज्यादा नोटिस दिए गए हैं।
गंभीर उल्लंघनों के चलते Domino's के 5 लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। -
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स: Amazon और Flipkart को कुल 12 नोटिस जारी किए गए, जिसमें नियमों की अनदेखी पर Amazon के एक वेयरहाउस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
किन कारणों से जारी हुए नोटिस?
FSSAI के अनुसार, कंपनियों पर पैकेजिंग और प्रचार में ग्राहकों को भ्रमित करने वाली जानकारी देने का आरोप है:
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'100% शुद्ध' और 'प्राकृतिक' के अतिरंजित दावे: बिना ठोस वैज्ञानिक प्रमाण या नियमों के '100% Pure', '100% Natural', 'Healthy' और 'Organic' जैसे शब्दों का अंधाधुंध इस्तेमाल।
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स्वास्थ्य और पोषण से जुड़े भ्रामक लाभ: पैकेज्ड ड्रिंक्स व स्नैक्स पर इम्युनिटी, एनर्जी या हार्ट हेल्थ सुधारने से जुड़े ऐसे दावे करना जो सामग्री की वास्तविक संरचना से मेल नहीं खाते।
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लेबलिंग मानकों की अनदेखी: सामग्री की सही मात्रा, कैलोरी डिस्क्लोजर, न्यूट्रिशनल वैल्यू और एलर्जन की जानकारी स्पष्ट रूप से न देना।
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वेयरहाउस और रेस्टोरेंट स्वच्छता: खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और मानकों के पालन में विफलता।
कंपनियों पर असर और आगे की प्रक्रिया
कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद कई कंपनियों ने अपनी पैकेजिंग और विज्ञापनों में सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी बातें
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पैकेज के सामने लिखे बड़े मार्केटिंग दावों के बजाय पीछे दिए गए Ingredient List (सामग्री सूची) और Nutrition Panel को ध्यान से पढ़ें।
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केवल 'नेचुरल' या 'हेल्दी' लिखे होने से उत्पाद कम चीनी, नमक या फैट वाला साबित नहीं होता।
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उत्पाद पर वैध FSSAI लाइसेंस नंबर और एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य करें।
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